आर्टिकल 15 क्या है? क्या है आर्टिकल 15 का विवाद?
आर्टिकल 15 क्या है :-आज की इस ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं aaj ki is blog mein कायदे की baat Karne wale Hain aur aur ismein main aaj aapko samjha dunga ki ki aarti kal 15 Kya he
आर्टिकल 15 क्या है?
-: आर्टिकल 15 पेग मूवी आ रही है इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 15 के बेस एसे में बहुत सारे लोग आर्टिकल 15 के बारे में जाना चाहते और बात करना चाहते है तो चलिए सुरु करते है
-:संविधान में अनुरछेद होते है और अनुर्छेद 15 ही आर्टिकल 15 है संविधान के आर्टिकल 15 के मुताबिक आप किसी भी आदमी को धर्म,जाती,लिंग,रंग,रूप, के हिसाब से उसके साथ भेद भाव नहीं कर सकते है,आर्टिकल 15 को four point me भाग कर दिए है आर्टिकल 15 क्या है?
1)राज्य, किसी नागरिक से केवल धर्म, मल्वानश, जाती,लिंग,जन्मस्थल,या इनमें से किसी भी आधार पर किसी तरह का कोई भेद – भाव नहीं करेगा
आर्टिकल 15 क्या है?
2)किसी नागरिक को केवल धर्म,मल्कैंश,जाती,लिंग,जन्मस्थान,या इनमें से किसी के आधार पर किसी दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों जैसे सिनेमा और थियेटर इत्यादि में प्रवेश से रोका नहीं जासकता है
3)यह अनुरछेद्ध किसी भी राज्यो कि महिला और बच्चो को विशेष सुविधा से ने से नहीं रुकेगा
आर्टिकल 15 क्या है?
4)इसके आलावा यह आर्टिकल किसी भी राज्यो की सामाजिक या शैक्षणिक दृष्टि से भी पीचादे हूं a अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां के लिए कोई विशेष प्रावधान वानाने से भी नहीं रुकेगा
आर्टिकल 15 क्या है?
-: असल में आर्टिकल 15 a right to equality he construction ke आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक right to equality का ही जिक्र किया है आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता का भी अधिकार दिया गया है और आर्टिकल 15 में धर्म,वंश ,जाती,लिंग,जन्मस्थान, के आधार पर भेद भाव ना करने का भी अधिकार है
-:आर्टिकल 16 में लोग नियोजन के विषय में भारत के नागरिक को अवशरता का भी अधिकार दिया गया हेऔर आर्टिकल 17 में छु अछूत कि प्रथा कभी अंत करके सभी को एक समान होने काभी अधिकार मिलता है आर्टिकल 15 क्या है?
-:आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत करके सभी को एक समान होने का अधिकार मिला है
-: अब तो आप समझ गए होगे कि आर्टिकल 15 क्या कहेगा है,मानलिजी की अगर कोइ मोल है जो लोगो को उसके रंग के हिसाब से ,जाती के हिसाब ,उसके महिला और पुरुष के आधार पर आने जाने की अनुमति नहीं देता है तो ईसमे ये आर्टिकल 15 का एलिवेशन होगा आर्टिकल 15 क्या है?